कॉर्पोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पीएसपीसीएल लुधियाना दक्षिण जोन मोहाली, जीरकपुर और खरड़ के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की विशेष सुनवाई 13 सितंबर को मोहाली में: इंजी: कुलदीप सिंह
                        कॉर्पोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पीएसपीसीएल लुधियाना दक्षिण जोन मोहाली, जीरकपुर और खरड़ के बिज
Complaints Of Electricity Consumers : मोहाली 8 सितंबर कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लुधियाना 13 सितंबर को साउथ जोन और खासकर मोहाली, जीरकपुर और खरड़ के आसपास के इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वीआईपी गेस्ट हाउस में विशेष सुनवाई हुई है. वाईपीएस के सामने, फेज-7, मोहाली। सुनवाई की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारंभ होगी।इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य अभियंता-सह-अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की सभी शिकायतें जैसे गलत बिलिंग, गलत टैरिफ, गलत गुणा कारक, सेवा कनेक्शन शुल्क और सामान्य सेवा शुल्क, सुरक्षा (खपत), दोषपूर्ण/गलत मीटरिंग के कारण खाता ओवरहाल, वोल्टेज अधिभार, पूरक बिल या किसी अन्य शुल्क (खुले मूल्यांकन, अनधिकृत लोड और बिजली चोरी से संबंधित मामलों को छोड़कर) में अंतर से संबंधित शिकायतें ) जो 5 लाख रुपए से अधिक की राशि इस सुनवाई में सीधे दायर की जा सकती है।
*इसके अलावा, निर्णय के 2 महीने के भीतर मंडल, हलका और जोन स्तरीय मंचों के फैसलों के खिलाफ अपील भी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि आम तौर पर लुधियाना में फोरम के मुख्यालय में शिकायतें सुनी जाती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दूर-दूर से अब पंजाब के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोरम की सुनवाई हो रही है।इस कड़ी के तहत जालंधर और बठिंडा विशेष सुनवाई पहले ही हो चुकी है और अब यह विशेष सुनवाई मोहाली में हुई है। इस सुनवाई के दौरान अभियांत्रिकी हिम्मत सिंह ढिल्लों/निर्दलीय सदस्य एवं श्री बनित कुमार सिंगला/वित्त सदस्य के साथ-साथ अध्यक्ष/मंच द्वारा शिकायतों की सुनवाई की जायेगी.